गर्वनिंग परिषद
गर्वनिंग परिषद
(i) मुख्य सचिव, म.प्र. शासन |
अध्यक्ष |
(ii) अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन,वित्त |
सदस्य |
(iii) अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण |
सदस्य |
(iv) अपर मुख्य सचिव,म.प्र.शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, |
सदस्य |
(v) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनसंपर्क संसदीय कार्य |
सदस्य |
(vi) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, श्रम |
सदस्य |
vii) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, महिला एवं बालविकास |
सदस्य |
(viii) प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वा. एवं परि. कल्याण विभाग |
सदस्य सचिव |
- योजना के क्रियान्वयन हेतु गवर्निंग बॉडी का परिषद (निरामयम) के संपूर्ण कार्यकलापों पर नियंत्रण होगा। वार्षिक योजना का अनुमोदन प्रदान किया जावेगा। परिषद की वित्तीय स्थिति एवं संसाधनों की समीक्षा की जावेगी । परिषद के लिये निधि एवं दान प्राप्त किया जा सकेगा तथा ग्रांट प्रदान किये जाने की स्वीकृत दी जा सकेगी। कार्यकारी परिषद, अध्यक्ष कार्यकारी परिषद तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी/सदस्य सचिव कार्यकारी परिषद को अधिकार प्रदत्त किये जावेंगे। विभिन्न स्तर की कमेटी/सब कमेटी गठित की जा सकेगी। परिषद के निर्वाध रूप से संचालन हेतु कार्यकारी परिषद को भर्ती एवं नियुक्ति हेतु नियम बनाने एवं भर्ती एवं नियुक्ति के अधिकार प्रदान किये जावेंगे। विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष गर्वनिंग बॉडी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा एवं गर्वनिंग बॉडी की आगामी बैठक में अनुसमर्थन हेतु प्रकरण रखा जावेगा।
- गर्वनिंग बॉडी की वार्षिक बैठक में परिषद के पूर्व वित्तीय वर्ष के आय-व्यय लेखे एवं बैलेंस शीट प्रस्तुत होंगे। वार्षिक अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत होगी। आगामी वर्ष का एक्शन प्लान प्रस्तुत होगा। एक्सीक्यूटिव कमेटी की नियुक्ति की जावेगी । अन्य कोई विषय अध्यक्ष की अनुमति से वार्षिक बैठक में प्रस्तुत हो सकेगा तथा वार्षिक बैठक में वार्षिक अंकेक्षण रिपोर्ट एवं आवश्यकतानुसार वित्तीय निर्णयों के निगरानी अनुपालन का अनुमोदन होगा।
Last Updated on 29 Nov, 2018